राजपुर एसडीएम ने प्रतिबंधो के साथ दी व्यापारिक प्रतिष्ठानो को खोलने की अनुमति

 


बड़वानी 16 जुलाई/ राजपुर एसडीएम ने विगत 8 दिनों से नगर में चल रहे लाॅक डाउन को समाप्त कर व्यापारिक प्रतिष्ठानो को निम्नलिखित प्रतिबंधो के साथ प्रारंभ करने की अनुमति दी है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर दोषियों पर भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जायेगी । 


जारी आदेश है इस प्रकार


ऽ सभी व्यापारियों को अपनी दुकान पर हाथ धोने की व्यवस्था, सेनेटाइज की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा । 


ऽ सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा । 


ऽ बिना मास्क वाले ग्राहको को अपने प्रतिष्ठान से सामग्री प्रदाय नही की जा सकेगी । 


ऽ सभी को सामाजिक दूरी ( शारीरिक दूरी ) का पालन अपने - अपने प्रतिष्ठानो पर करवाया जाना अनिवार्य होगा । 


ऽ राजपुर नगर में रूपा नदी पुलिया से त्रिवेणी मंदिर तक एवं पुराना नगरपालिका कार्यालय भवन से पलसूद रोड़ नाका तक, सड़क के दोनो किनारो पर कोई भी व्यापारी हाथ ठेला या अस्थाई दुकाने नही लगा सकेंगे । 


ऽ नगर में पूर्व के समान घोषित गुरूवार को साप्ताहिक हाट - बाजार होने से बाजार बंद रहेगा, वही रविवार को भी सम्पूर्ण लाॅक डाउन रहेगा । 


 फलएवं सब्जी व्यापारियों के द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान कुशाभाउ ठाकरे बस स्टेण्ड राजपुर के प्रांगण में पहले के समान दुकान लगाई जा सकेगी। 


ऽ नगर के अन्य किसी भी स्थान पर फल एवं सब्जी की दुकाने नही लगेगी ।